UPTET : Allahabad HC Stay Extended till 4th March 2013 regarding recruitment of 72825 Posts os Primary Teacher / RTE
UPTET : Allahabad HC
Stay Extended till 4th March 2013 regarding recruitment of 72825
Posts os Primary Teacher / RTE
Stay Extended till 4th March 2013 regarding recruitment of 72825
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न्यूज़ साभार : Amar Ujala (28.2.2013)
बीएड अभ्यर्थियों ने दाखिल की अवमानना याचिका
बिना टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का अवसर
देने
संबंधी हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है कि क्या कोर्ट के निर्देशानुसार सरकार ने खंडन प्रकाशित किया था और क्या अभ्यर्थियों को ऑन लाइन आवेदन का मौका दिया गया था। याचिका पर न्यायमूर्ति डीपी सिंह ने सुनवाई की।
विश्वनाथ प्रताप सिंह और अन्य की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने प्रभाकर सिंह केस में गैर टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्री धारकोें को भी सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का अवसर देने का निर्देश दिया था
विश्वनाथ प्रताप सिंह और अन्य की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट ने प्रभाकर सिंह केस में गैर टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्री धारकोें को भी सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का अवसर देने का निर्देश दिया था
सरकार का हाईकोर्ट में जवाब दाखिल
सहायक अध्यापक भर्ती मामल ः चार मार्च को होगी सुनवाई
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती मामले में सुनवाई के लिए चार मार्च की तिथि नियत की है। तब तक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक जारी रहेगी। प्रदेश सरकार की ओर से इस मामले में अपना जवाब दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सुशील हरकौली और न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की खंडपीठ ने अपीलार्थियों के वकीलों को प्रति उत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है।
टीईटी मेरिट को सहायक अध्यापक भर्ती में अर्हता बनाए जाने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा 19 जनवरी को दिए आदेश को चुनौती दी है। अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार से टीईटी में हुई धांधली पर उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट मांगी थी। कोर्ट का मत था कि उच्च स्तरीय कमेटी ने रिपोर्ट बेहद सतही तौर पर तैयार की है और मात्र पुलिस की आख्या पर ही आधारित है। सरकार से कमेटी की रिपोर्ट पर बिंदुवार स्पष्टीकरण के साथ आख्या मांगी थी। बुधवार को राज्य सरकार द्वारा जवाब दाखिल किया गया
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